बजाने पर संचालकों पर होगी कार्रवाई, परीक्षाओं को लेकर कलके्टर ने जारी किए आदेश | Action will be taken against the operators for playing, Collector issued orders regarding examinations

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दतिया33 मिनट पहले
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2 मार्च से शुरू होने वाली माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन एक आदेश जारी किया है। आदेश में उल्लेख किया गया है कि, बोर्ड परीक्षा को संज्ञान में लेते हुए जिले में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर, डीजे, साउंड आदि बजाना प्रतिबंधित रहे गए। किसी भी प्रकार के शोर सराबा करते पाए जाने पर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
जिला कलेक्टर के द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि, एक मार्च से आयोजित बोर्ड परीक्षा की तैयारियों में जुटे छात्र – छात्राओं को शांतिपूर्ण वातावरण देने के लिए जिले के किसी भी क्षेत्र में किसी कार्यक्रम में कोई भी डीजे साउंड बैंड, वाहनों की प्रेशर हॉर्न या अन्य ध्वनि करने वाले वाद्य यंत्र रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कतई नहीं बजाए जाएंगे।
इस दौरान यदि ध्वनि करने वाले यंत्रों को बजाया गया तो उनके खिलाफ कोलाहल अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। देखने में आ रहा कि शादी समारोह जुलूस या अन्य आयोजनों के अलावा वाहनों पर लगे साउंड को तेज आवाज में बजाया जा रहा है। इस समय बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों में जुटे छात्र-छात्राओं की पढ़ाई का समय है। ऐसे शोरगुल से पढ़ाई बाधित होती है, इसलिए कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत ध्वनि प्रदूषण करने वाले वाद्य यंत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया है। मैरिज गार्डन व अन्य सार्वजनिक स्थलों पर होने वाले शादी समारोह में बंदूक लाने पर प्रतिबंध है।
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