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नाबालिग को घर से साथ ले जाकर जबरदस्ती किया था दुष्कर्म | Life sentence for rapist in Sagar

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सागरएक घंटा पहले

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प्रतिकात्मक फोटो। - Dainik Bhaskar

प्रतिकात्मक फोटो।

सागर में ढाई साल पुराने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट 2012) नीलम शुक्ला की कोर्ट ने प्रकरण में सुनवाई करते हुए आरोपी अरविंद रैकवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने पीड़ित बालिका के पुर्नवास के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में युक्तियुक्त प्रतिकर 4 लाख रुपए दिए जाने का आदेश दिया है। मामले में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रिपा जैन ने की।

अभियोजन के मीडिया प्रभारी के अनुसार 4 फरवरी 2021 को थाना रहली में पीड़िता के पिता ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया कि 3 फरवरी 2021 के सुबह करीब 4 बजे वह जब खेत से घर वापस आया तो उसकी बेटी घर पर नहीं मिली। जिसके संबंध में सबसे छोटी बेटी से पूछा तो उसने बताया कि वह मामा के यहां गई होगी। तब मामा के घर जाकर बेटी का पता किया। लेकिन नाबालिग बेटी कहीं नहीं मिली। रिश्तेदारों के घर पता करने पर नहीं मिली तो थाने में शिकायत की। शिकायत मिलते ही पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया।

जांच करते हुए पुलिस ने नाबालिग को दस्तयाब किया। थाने लाकर बयान लिए। जिसमें उसने आरोपी अरविंद रैकवार द्वारा जबरदस्ती दुष्कर्म की बात कही। जिस पर पुलिस ने प्रकरण में दुष्कर्म समेत अन्य धाराएं बढ़ाई। जांच करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। न्यायालय में चालान पेश किया। कोर्ट ने प्रकरण में सुनवाई शुरू की। सुनवाई के दौरान अभियोजन ने प्रकरण से जुड़े साक्ष्य व दस्तावेज पेश किए। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाते हुए आरोपी अरविंद को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

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Arvind Jain Editor, Bundelkhand Samchar
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